Cg Labour Card Online Apply : छत्तीसगढ़ में लेबर कार्ड (मजदूर कार्ड) के फायदे और इसके तहत मिलने वाली योजनाएं।

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Published on: July 7, 2026
Cg Labour card online apply

Cg Labour card online apply : छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) राज्य के गरीब, असंगठित और श्रमिक वर्ग के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है लेबर कार्ड (Labour Card), जिसे आम बोलचाल की भाषा में मजदूर कार्ड या श्रमिक कार्ड भी कहा जाता है।

यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और भवन निर्माण, कृषि, मजदूरी या किसी अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि Chhattisgarh Me Labour Card Ke Fayde क्या हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार मंडल द्वारा लेबर कार्ड धारकों को बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटी की शादी, इलाज और पेंशन तक के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस लेख में हम आपको छत्तीसगढ़ लेबर कार्ड के तहत मिलने वाले सभी फायदों, प्रमुख सरकारी योजनाओं, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।

छत्तीसगढ़ लेबर कार्ड (मजदूर कार्ड) क्या है?

छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग (Shram Vibhag CG) द्वारा जारी किया जाने वाला लेबर कार्ड एक तरह का पहचान पत्र होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि संबंधित व्यक्ति असंगठित क्षेत्र का एक पंजीकृत मजदूर है। इस कार्ड के माध्यम से सरकार के पास श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार होता है, जिसके आधार पर सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता (Direct Benefit Transfer – DBT) भेजी जाती है।

Chhattisgarh Me Labour Card Ke Fayde: प्रमुख योजनाओं की लिस्ट

छत्तीसगढ़ में लेबर कार्ड बनवाने के बाद श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य मुख्य रूप से निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं:

1. मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना (शिक्षा सहायता)

श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कक्षा 1वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, और मेडिकल की पढ़ाई के लिए सालाना ₹1,000 से लेकर ₹10,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह सहायता अधिकतम दो बच्चों के लिए मान्य होती है।

2. भगिनी प्रसूति सहायता योजना

महिला श्रमिकों या पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसूति के समय आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत पात्र महिलाओं को ₹20,000 की वित्तीय सहायता एकमुश्त दी जाती है, ताकि मां और बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सके।

3. मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना (बुढ़ापा सहायता)

लेबर कार्ड धारक बुजुर्ग श्रमिकों (जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है) को उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा ₹20,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

4. मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना (बेटी के लिए सहायता)

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की प्रथम दो अविवाहित बेटियों की शिक्षा, रोजगार, या विवाह के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक बेटी को ₹20,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। बेटी की उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

5. विवाह सहायता योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana)

यदि किसी पंजीकृत मजदूर की बेटी की शादी होती है, तो सरकार की तरफ से विवाह के खर्चों में हाथ बंटाने के लिए ₹15,000 से ₹20,000 तक की सहायता राशि दी जाती है।

6. दुर्घटना एवं चिकित्सा सहायता (Medical Assistance)

कार्यस्थल पर काम करने के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। स्थायी विकलांगता की स्थिति में या मृत्यु होने पर परिवार को ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की अनुग्रह राशि (Ex-gratia) प्रदान की जाती है।

लेबर कार्ड योजनाओं की संक्षिप्त विवरण तालिका (At a Glance)

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न आर्थिक सहायताओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:

योजना का नाममुख्य लाभार्थीमिलने वाली सहायता राशि (INR)
भगिनी प्रसूति सहायता योजनागर्भवती महिला श्रमिक₹20,000 एकमुश्त
नोनी सशक्तिकरण सहायताश्रमिक की बेटियां (अधिकतम 2)₹20,000 प्रति बेटी
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजनाश्रमिक के पढ़ाई करने वाले बच्चे₹1,000 से ₹10,000 (सालाना)
श्रमिक सियान सहायता60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग₹20,000 एकमुश्त
मृत्यु एवं विकलांगता सहायतापीड़ित श्रमिक का परिवार₹1,00000 से ₹5,00000 तक
साइकिल/औजार सहायता योजनानिर्माण कार्य करने वाले श्रमिकमुफ्त साइकिल या टूलकिट हेतु राशि
छत्तीसगढ़ लेबर कार्ड बनवाने के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

Chhattisgarh Me Labour Card Ke Fayde उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. मूल निवासी: आवेदक अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  2. आयु सीमा: आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  3. कार्य का अनुभव: आवेदक ने पिछले 12 महीनों (एक साल) में कम से कम 90 दिनों तक किसी असंगठित क्षेत्र या निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में काम किया हो।

  4. मजदूर की श्रेणी: राजमिस्त्री, बढ़ई (कारपेंटर), लोहार, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कंक्रीट मिक्सर चलाने वाले, सड़क निर्माण मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, और खेतिहर मजदूर आदि इसके पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज (Important Documents Required)

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card): श्रमिक और उनके परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड।

  • बैंक पासबुक (Bank Passbook): सहायता राशि सीधे बैंक खाते में आती है, इसलिए आईएफएससी (IFSC) कोड साफ दिखने वाली पासबुक की कॉपी।

  • नियोजक प्रमाण पत्र (90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र): जहां आपने काम किया है, उस ठेकेदार, सरपंच या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कार्य का प्रमाण पत्र।

  • राशन कार्ड (Ration Card): बीपीएल (BPL) या प्राथमिकता राशन कार्ड।

  • पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की हालिया रंगीन तस्वीर।

  • मोबाइल नंबर: जो आधार और बैंक खाते से लिंक हो।

छत्तीसगढ़ लेबर कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

यदि आपके पास उपरोक्त सभी दस्तावेज हैं, तो आप घर बैठे या किसी नजदीकी चॉइस सेंटर (CSC Center) में जाकर अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर जाएं।

  2. मजदूर पंजीकरण चुनें: होमपेज पर “भवन एवं अन्य सन्निर्माण” या “असंगठित कर्मकार मंडल” के अंतर्गत “श्रमिक पंजीयन” (Worker Registration) के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. आवेदन फॉर्म भरें: आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना नाम, जिला, ब्लॉक, पता, और कार्य का प्रकार ध्यान से भरें।

  4. दस्तावेज अपलोड करें: अपनी स्कैन की हुई फोटो, बैंक पासबुक और 90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र तय साइज में अपलोड करें।

  5. सबमिट करें: फॉर्म को अच्छी तरह जांचने (Preview) के बाद सबमिट कर दें। आपको एक आवेदन क्रमांक (Application Number) मिलेगा, जिससे आप अपने कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

  6. सत्यापन प्रक्रिया: श्रम निरीक्षक (Labour Inspector) द्वारा आपके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन होने के बाद 15 से 30 दिनों के भीतर आपका लेबर कार्ड जारी कर दिया जाता है, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. छत्तीसगढ़ लेबर कार्ड की वैधता कितने दिनों की होती है?

छत्तीसगढ़ में लेबर कार्ड सामान्यतः 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए वैध होता है। इसकी अवधि समाप्त होने के बाद आपको मामूली शुल्क देकर इसका नवीनीकरण (Renewal) कराना होता है ताकि योजनाएं बिना रुके चलती रहें।

Q2. क्या एक ही परिवार के दो लोग लेबर कार्ड का फायदा ले सकते हैं?

हाँ, यदि एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों अलग-अलग जगहों पर मजदूरी का कार्य करते हैं, तो वे दोनों अपनी पात्रता के अनुसार अपना-अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं और व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Q3. नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ लेने के लिए लेबर कार्ड कितना पुराना होना चाहिए?

छत्तीसगढ़ सरकार के नियमों के अनुसार, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना या विवाह सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक का लेबर कार्ड कम से कम 1 वर्ष पुराना और सक्रिय (Active/Renewed) होना अनिवार्य है।

Q4. क्या सरकारी कर्मचारी या टैक्स देने वाले लोग लेबर कार्ड बनवा सकते हैं?

नहीं, यह कार्ड केवल असंगठित क्षेत्र के गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के लिए है। आयकर दाता (Taxpayers), पीएफ (PF) खाताधारक या सरकारी नौकरी करने वाले लोग इसके पात्र नहीं हैं।

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